RCB के जश्न से बेंगलुरु भगदड़ हादसा? सरकार ने हाई कोर्ट में कही बड़ी बात

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बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुए भगदड़ हादसे में 11 RCB फैंस की जान चली गई। इस दुखद घटना को लेकर कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें RCB की भूमिका को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है।

RCB ने देर रात अचानक की थी जश्न की घोषणा

राज्य के एडवोकेट जनरल केएम शशिकिरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि RCB ने IPL जीतने के बाद 3 जून की रात 11:30 बजे अचानक यह घोषणा की कि 4 जून को बेंगलुरु में फैंस के लिए ओपन सेलिब्रेशन होगा। यह घोषणा RCB के सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए की गई थी, जब खिलाड़ी अहमदाबाद में ही थे।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, इस आयोजन के लिए न तो बेंगलुरु पुलिस से कोई औपचारिक अनुमति ली गई थी, और न ही कोई सुरक्षा योजना बनाई गई थी।

हाई कोर्ट ने उठाए 9 बड़े सवाल

कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी शामिल हैं, ने सरकार से कुल 9 सवाल पूछे थे। इनमें शामिल थे:

– जश्न का फैसला किसने और कब लिया?
– क्या इसकी कोई आधिकारिक अनुमति ली गई थी?
– क्या ऐसे आयोजनों के लिए SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) बना है?

सरकार ने रिपोर्ट में इन सभी सवालों का जवाब तथ्यों और समयरेखा के आधार पर दिया है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्होंने घटना से पहले, दौरान और बाद की पूरी स्थिति कोर्ट के सामने रखी है।

सरकार ने RCB को ठहराया जिम्मेदार

सरकारी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि यह आयोजन RCB द्वारा खुद से लिया गया फैसला था, न कि राज्य प्रशासन की योजना। RCB ने लगभग 50,000 लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन सुरक्षा इंतज़ाम न के बराबर थे।

सरकार ने इसे “गंभीर लापरवाही” करार दिया और कहा कि यह हादसा इसी लापरवाही का नतीजा था।

हाई कोर्ट का निर्देश

हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस केस से जुड़े सभी डिजिटल और ऑफलाइन दस्तावेजों की मूल प्रतियां सुरक्षित रखी जाएं। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव को दस्तावेज़ी साक्ष्य का संरक्षक नियुक्त किया गया है।

पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई

इस हादसे के बाद कर्नाटक सरकार ने तत्काल प्रभाव से बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सहित पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही एक एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है जो इस घटना की गहराई से जांच करेगा।

17 जून को अगली सुनवाई

हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को रखी है। यह सुनवाई इस रिपोर्ट के विश्लेषण और ज़िम्मेदारी तय करने की दिशा में बेहद अहम मानी जा रही है।

FAQs

RCB ने जश्न की घोषणा कब की?

3 जून की रात 11:30 बजे अहमदाबाद में।

कितने लोगों की मौत हुई?

भगदड़ में 11 प्रशंसकों की जान गई।

क्या RCB को इवेंट की अनुमति मिली थी?

नहीं, सरकार के अनुसार कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

कब है अगली सुनवाई?

17 जून को अगली सुनवाई होगी।

Ehtesham Arif

I’m Ehtesham Arif, lead cricket analyst at Kricket Wala with over 3 years of experience in cricket journalism. I’m passionate about bringing you reliable match analysis and the latest updates from the world of cricket. My favorite team is India, and in the IPL, I support Delhi Capitals.

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